आवास संख्या डी-2/2 का आवंटन निरस्त; तय समय में मकान खाली न करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत बेदखली की कार्रवाई

लखनऊ: राजधानी की रिवर बैंक कॉलोनी स्थित सरकारी आवास डी-2/2 को खाली कराने की प्रक्रिया लखनऊ नगर निगम ने शुरू कर दी है। नगर निगम ने पूर्व मंत्री भगवती सिंह के परिवार के नाम आवास का आवंटन निरस्त करते हुए बंगला खाली करने के लिए सात दिन का अंतिम नोटिस जारी किया है।
नगर निगम के मुताबिक, पूर्व मंत्री भगवती सिंह और राकेश कुमार सिंह के निधन के बाद भी परिवार का आवास पर कब्जा बना हुआ था। इसी आधार पर आवंटन की शर्तों और 26 जून 1978 को जारी शासनादेश के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने 14 सितंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के तहत आवास का आवंटन निरस्त करते हुए संबंधित परिवार को निर्धारित समयसीमा के भीतर सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
सात दिन में खाली करना होगा बंगला
नगर निगम ने परिवार को सात दिन के भीतर आवास खाली करने का अंतिम नोटिस दिया है। निर्धारित अवधि में बंगला खाली नहीं किए जाने पर नगर निगम द्वारा आगे की बेदखली कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा का पालन नहीं होने पर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
आवंटन की शर्तों के आधार पर कार्रवाई
नगर निगम की ओर से जारी आदेश में आवास आवंटन से जुड़ी शर्तों और पुराने शासनादेश का हवाला दिया गया है। निगम का कहना है कि इन्हीं प्रावधानों के आधार पर सरकारी आवास का आवंटन निरस्त किया गया है और अब उसे खाली कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
फिलहाल परिवार की ओर से इस आदेश के संबंध में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सात दिन की समयसीमा पूरी होने के बाद नगर निगम की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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