SIR के बाद छूटे नाम जोड़ने के लिए एक महीने का विशेष अभियान

प्री-SIR और मौजूदा मतदाता सूची का होगा मिलान, पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं और शादी के बाद नई जगह शिफ्ट हुई महिलाओं के भी जुड़ेंगे नाम

लखनऊ: विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद मतदाता सूची में छूटे पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में एक महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे, जिनके नाम पहले की सूची में थे लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं। साथ ही पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं और अन्य पात्र नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।

पुरानी और नई मतदाता सूची का होगा मिलान

अभियान के दौरान SIR से पहले की मतदाता सूची और मौजूदा सूची का मिलान किया जाएगा। इसके जरिए उन लोगों की पहचान की जाएगी, जो पहले मतदाता सूची में दर्ज थे लेकिन बाद की सूची में उनका नाम नहीं है। पात्र पाए जाने पर BLO संबंधित मतदाता को Form-6 भरने में मदद करेंगे।

हर BLO को सप्ताह में 25 लोगों से संपर्क का लक्ष्य

विशेष अभियान के तहत प्रत्येक BLO को सप्ताह में कम से कम 25 लोगों से संपर्क करने का लक्ष्य दिया गया है। इस तरह करीब एक महीने में घर-घर सत्यापन और नाम जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अभियान की प्रगति की निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समेत जिला स्तर के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं पर भी फोकस

अभियान में 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले या पहली बार मतदान के पात्र बनने वाले युवाओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ऐसी महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में जोड़ने पर जोर रहेगा, जिनकी शादी के बाद ससुराल वाले क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया है।

आश्रय स्थलों और श्रमिक कॉलोनियों में भी पहुंच

अभियान का दायरा सिर्फ सामान्य आवासीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। आश्रय स्थलों, श्रमिक कॉलोनियों, बेघर लोगों और अन्य वंचित लेकिन पात्र नागरिकों तक भी पहुंच बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के मुताबिक बूथ स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां लोगों को Form-6 उपलब्ध कराया जाएगा।

राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों से साझा होंगे फॉर्म

अभियान के दौरान तैयार की गई सूची और भरे गए Form-6 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा। इसके बाद आवेदन और सत्यापन रिपोर्ट संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के स्तर पर प्रक्रिया के लिए भेजी जाएगी।

ऑनलाइन भी किया जा सकता है आवेदन

पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए Form-6 ऑनलाइन भी भर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल और ECINET ऐप के जरिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। ऑफलाइन आवेदन BLO, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से भी किया जा सकता है।

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