अब ऑटो, टेंपो और ई-रिक्शा होंगे क्यूआर कोड से लैस, स्कैन करते ही मिलेगी चालक की पूरी जानकारी

अब सार्वजनिक परिवहन जैसे ऑटो, टेंपो और ई-रिक्शा में क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। यात्री इस कोड को स्कैन कर कुछ ही सेकंड में चालक का नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसे विवरण जान सकेंगे। इस नई व्यवस्था से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले चालक वाहन नहीं चला सकेंगे, क्योंकि उनके दस्तावेज सत्यापित नहीं हो पाएंगे। साथ ही, सभी चालकों को निर्धारित ड्रेस कोड का भी पालन करना होगा।

प्रोजेक्ट ‘सेफ राइड’ की शुरुआत

यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर मंगलवार से ‘सेफ राइड प्रोजेक्ट’ की शुरुआत की है। डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि सभी चालकों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई जानकारी का सत्यापन पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद चालक को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी, जिसके बाद वह क्यूआर कोड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेगा और उसे वाहन पर चिपकाना अनिवार्य होगा।

पंजीकरण प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

वाहनों का रजिस्ट्रेशन www.lucknowpolice.up.gov.in/erickshaw वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए वैध रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी हैं। साथ ही वाहन मालिक और चालक का फोटो, पहचान पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि वाहन पर दो चालक हैं, तो दोनों का विवरण देना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए यूपी कॉप ऐप या वेबसाइट के जरिए आवेदन किया जा सकता है।

अवैध वाहनों पर सख्ती

एडीसीपी ट्रैफिक अशोक कुमार ने बताया कि सत्यापन के दौरान यदि किसी चालक या मालिक के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाता है, तो उनका आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ई-रिक्शा बिना अनुमति चल रहे हैं, उनका भी पंजीकरण इस प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं हो सकेगा, जिससे अवैध संचालन पर रोक लगेगी।

31 अगस्त तक समय, 1 सितंबर से सख्ती

वाहन मालिकों को 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर क्यूआर कोड प्राप्त करना होगा। 1 सितंबर से पुलिस और परिवहन विभाग जांच अभियान शुरू करेंगे। जिन वाहनों पर क्यूआर कोड नहीं मिलेगा, उन्हें सीज कर दिया जाएगा।

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