मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इंदौर पीठ की डबल बेंच करेगी सुनवाई; इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में शाही मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण की जद से हटाने को लेकर चल रहे विवाद पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन की प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ अदालत का रुख किया है। मामला सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण से जुड़ा है।
प्रशासन के प्रस्ताव के मुताबिक, सड़क को करीब 15 मीटर चौड़ा करने की योजना है। इसी प्रस्तावित सड़क सीमा में शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा है। प्रशासन की कार्रवाई पूरी मस्जिद को हटाने के बजाय सड़क चौड़ीकरण में आने वाले हिस्से तक सीमित बताई गई है।
पहले एकलपीठ में खारिज हो चुकी है याचिका
इस मामले में मस्जिद प्रबंधन की ओर से पहले भी हाईकोर्ट का रुख किया गया था। 9 सितंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ की एकलपीठ ने दो संबंधित याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने नगर निगम की ओर से जारी कार्रवाई को रोकने से इनकार किया था।
अब मामले को डबल बेंच के सामने रखा गया है। सोमवार की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद के प्रभावित हिस्से को बचाने और प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने से संबंधित दलीलें रखी जाएंगी।
सड़क चौड़ीकरण और सिंहस्थ की तैयारियां
शाही मस्जिद का मामला उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों से जुड़े सड़क चौड़ीकरण अभियान के बीच सामने आया है। प्रशासन का कहना है कि कंठाल से गोपाल मंदिर तक के मार्ग को चौड़ा करने की योजना यातायात प्रबंधन और आने वाले बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान भीड़ को संभालने से जुड़ी है। हाईकोर्ट के पहले के आदेश में भी इस व्यापक सड़क चौड़ीकरण योजना और सार्वजनिक हित से जुड़े पहलुओं का उल्लेख किया गया था।
इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा
हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में लोग जुटे। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया और इलाके में बैरिकेडिंग की गई। सोमवार सुबह विरोध के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प तथा पथराव की घटनाएं भी सामने आईं, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।
प्रशासन और स्थानीय मुस्लिम प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई है। ऐसे में अब सभी की नजर हाईकोर्ट की सुनवाई और अदालत के अगले निर्देश पर है।
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