हाईकोर्ट ने KGMU को इलाज के लिए शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया। मेडिकल बिलों के सत्यापन के बाद सरकार को अगली सुनवाई से पहले भुगतान करना होगा। अग्निकांड पीड़ितों के लिए मुआवजा नीति बनाने को उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है।

लखनऊ: अग्निकांड में घायल जयंत को इलाज के खर्च के मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जयंत के उपचार का पूरा खर्च उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) को निर्देश दिया गया है कि इलाज के लिए उनसे कोई शुल्क न लिया जाए।
मामले में सामने आया कि जयंत अब तक अपने उपचार पर करीब 2.5 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं, जबकि उन्हें मुआवजे के रूप में केवल 1.5 लाख रुपये मिले हैं। इस अंतर को देखते हुए अदालत ने मेडिकल बिलों के सत्यापन के बाद बकाया उपचार खर्च का भुगतान अगली सुनवाई से पहले करने को कहा है।
हर महीने के इलाज का खर्च भी सरकार देगी
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 16 अक्टूबर को न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के माध्यम से यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि जयंत के अस्पताल में चल रहे इलाज के साथ घर पर होने वाले उपचार के खर्च के बिल भी संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जमा कराए जाएं। बिलों की जांच और सत्यापन के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए। आगे भी उनके नियमित इलाज का खर्च सरकार को देना होगा।
मुआवजा नीति बनाने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मुआवजे की नीति तैयार करने या इस संबंध में कानून बनाने पर विचार के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।
अदालत चाहती है कि ऐसी दुर्घटनाओं में पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा देने के लिए स्पष्ट मानक तय हों, ताकि सहायता राशि के निर्धारण में असमानता या मनमानी की गुंजाइश न रहे। मामले की अगली सुनवाई नवंबर 2026 के चौथे सप्ताह में होगी।
क्या था अलीगंज अग्निकांड?
22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज इलाके में लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में जयंत गुप्ता गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें स्थायी दिव्यांगता का सामना करना पड़ा। घटना के बाद से पीड़ितों को मुआवजा देने और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों व संबंधित विभागों की भूमिका को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है।
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