परिषदीय स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई

उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के विलय से जुड़ा मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई के लिए निर्धारित है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ इस पर विशेष अपीलों पर विचार करेगी।

गौरतलब है कि 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने सीतापुर जिले के स्कूलों के विलय को लेकर दायर याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। अदालत ने उस समय यह भी स्पष्ट किया था कि यह आदेश केवल प्रकट हुई अनियमितताओं के संदर्भ में दिया जा रहा है, और इससे राज्य सरकार की स्कूल विलय नीति या उसके औचित्य पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दाखिल किए गए कुछ दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई थी। सरकार की ओर से इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने के लिए समय मांगा गया था, जिसके बाद अदालत ने 21 अगस्त तक विलय/पेयरिंग की प्रक्रिया पर रोक बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही अपीलकर्ताओं को सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का समय भी दिया गया था।

यह मामला मूल रूप से सीतापुर के बच्चों की ओर से दायर विशेष अपीलों से जुड़ा है। पहली अपील पाँच बच्चों ने और दूसरी 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के माध्यम से दाखिल की थी। इन अपीलों में 7 जुलाई को एकल पीठ द्वारा सुनाए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के विलय संबंधी दोनों याचिकाएँ खारिज कर दी गई थीं।

7 जुलाई को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सीतापुर जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के 51 बच्चों तथा अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन याचिकाओं में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून को जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें छात्र संख्या के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है।

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