उत्तर प्रदेश सरकार के नए शासनादेश से वादकारियों और आम जनता को बड़ी राहत, लखनऊ बार एसोसिएशन ने इसे सामूहिक संघर्ष की जीत बताया।
विधिक संवाददाता | शुभांकर भानु
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था को अधिक सुगम और जनहितकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मोहनलालगंज क्षेत्र की रजिस्ट्रियों को अब लखनऊ सदर के सभी पांच उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयों में कराने की अनुमति दे दी है। स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-1 द्वारा 4 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, पहले से एकीकृत किए जा चुके सदर क्षेत्र के पांचों उप-पंजीयक कार्यालय अब मोहनलालगंज क्षेत्र से संबंधित दस्तावेजों का भी पंजीकरण कर सकेंगे। हालांकि, इससे उप-निबंधक मोहनलालगंज के वर्तमान अधिकार एवं शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस निर्णय का अधिवक्ता समाज ने स्वागत करते हुए इसे वर्षों के निरंतर संघर्ष और सामूहिक प्रयासों की सफलता बताया है। अधिवक्ताओं के अनुसार वर्ष 2017 में लखनऊ बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए शासन के समक्ष कई ज्ञापन दिए थे और लगातार प्रयास किए थे।
अधिवक्ताओं का कहना है कि पहले चरण में सदर क्षेत्र की रजिस्ट्रियां किसी एक कार्यालय तक सीमित न रहकर पांचों उप-पंजीयक कार्यालयों में किए जाने की व्यवस्था लागू हुई थी। अब दूसरे चरण में मोहनलालगंज क्षेत्र की रजिस्ट्रियों को भी इन सभी कार्यालयों में कराने की सुविधा मिलने से वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को काफी राहत मिलेगी।
इस नई व्यवस्था से लोगों का समय बचेगा, कार्यालयों पर कार्यभार का बेहतर वितरण होगा तथा संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया अधिक सुगम और सुविधाजनक बनेगी।
Also Read: India Dominates Commonwealth Table Tennis Championships 2026 with Medals Across All Five Categories


















