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ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन परिणाम की घोषणा याचिका के निस्तारण तक नहीं होगी। अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त तय की गई है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह आदेश ऊधमसिंह नगर से उम्मीदवार जीतेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए, जबकि कई जिलों की जनसंख्या का अनुपात अब बदल चुका है।

याचिका में तर्क दिया गया कि वर्तमान समय में ओबीसी आबादी के मामले में हरिद्वार पहले, उत्तरकाशी दूसरे, ऊधमसिंह नगर तीसरे और देहरादून चौथे स्थान पर है। ऐसे में अगर आरक्षण मौजूदा जनसंख्या अनुपात के आधार पर तय किया जाता तो यह सीट हरिद्वार या उत्तरकाशी को मिलती।

शर्मा का आरोप है कि सरकार ने 13 जिलों में आरक्षण का आकलन तो किया, लेकिन हरिद्वार में चुनाव नहीं कराए और जिन जिलों में ओबीसी आबादी कम है, वहां आरक्षण निर्धारित कर दिया। याचिका में मांग की गई कि आरक्षण 2011 की जनगणना के बजाय वर्तमान आरक्षण नियमों के तहत तय किया जाए और नया रोस्टर जारी किया जाए।

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