जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने संसद मार्ग थाने को शिकायत दर्ज कर डायरी नंबर और रसीद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले में संसद मार्ग थाना पुलिस को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने थाना प्रभारी (SHO) को आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत को बुधवार शाम 5 बजे तक केस डायरी में दर्ज किया जाए और शिकायत का डायरी नंबर उपलब्ध कराया जाए।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने 23 जुलाई को संसद मार्ग थाने में शिकायत देकर दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप लांबा सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि, शिकायत देने के बाद भी उन्हें न तो डायरी नंबर मिला और न ही कोई आधिकारिक रसीद उपलब्ध कराई गई।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उस दिन तकनीकी कारणों से शिकायत का डायरी नंबर और रसीद जारी नहीं हो सकी थी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ताओं को बुधवार के भीतर दोनों दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
सोशल मीडिया पोस्ट पर भी पुलिस की कार्रवाई
इसी मामले से जुड़े घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर साझा की गई कथित आपत्तिजनक और अभद्र सामग्री के संबंध में कई यूजर्स को नोटिस जारी किए हैं। पुलिस ने प्लेटफॉर्म से फ्लैग किए गए पोस्ट हटाने या भारत में उनकी पहुंच सीमित करने को भी कहा है।
पुलिस के अनुसार, संबंधित पोस्ट का इस्तेमाल सार्वजनिक हस्तियों की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत स्पेशल सेल थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है।
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